उत्तराखंडः देहरादून में बनाया गया एक और कंटेनमेंट जोन, अब कुल चार क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन

राजधानी देहरादून के लक्ष्मण चौक सरस्वती सोनी मार्ग क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।

क्षेत्र में तीस मार्च से पूर्णतः लॉकडाउन
क्षेत्र में तीस मार्च से पूर्णतः लॉकडाउन

 राजधानी देहरादून के लक्ष्मण चौक सरस्वती सोनी मार्ग क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। अब देहरादून में दो, ऋषिकेश और मसूरी में एक-एक कंटेनमेंट जोन हो गए हैं।


जिनमें लक्ष्मण चौक सरस्वती सोनी मार्ग क्षेत्र, नेहरू कॉलोनी ए-ब्लॉक, गुमानीवाला (ऋषिकेश) और मसूरी में एक चिह्नित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।

 

यह भी पढ़ें... Corona in Uttarakhand: देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से एक्शन में सरकार, एक बार फिर होगी सख्ती


अगले आदेश तक पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा


इसके तहत अब लक्ष्मण चौक सरस्वती सोनी मार्ग क्षेत्र में अगले आदेश तक पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। यहां सभी स्थानीय लोग अपने घरों में ही रहेंगे। इस दौरान क्षेत्र के अंतर्गत सभी रास्तों पर पुलिस की बैरिकेडिंग और पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।


क्षेत्र की सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, कार्यालय, बैंक आदि पूरी तरह से बंद रहेंगे। परिवार के एकमात्र सदस्य को दैनिक आवश्यक्ता की सामग्री राशन, सब्जी और फल खरीदने की व्यवस्था मोबाइल दुकान से सुनिश्चित की गई है।

आकस्मिकता की स्थिति में टोल फ्री नंबर 112 पर कर सकते हैं सम्पर्क

जिलापूर्ति अधिकारी देहरादून उक्त क्षेत्र में दैनिक जरूरत की सामग्री राशन, सब्जी और फल विक्रय करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आकस्मिकता की स्थिति में पुलिस विभाग के टोल फ्री नंबर 112 पर सम्पर्क कर सकते हैं।


जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें मैदान में रहेंगी।


12 राज्यों से उत्तराखंड आने वाले साथ लाएं कोविड निगेटिव रिपोर्ट


वहीं अब उत्तराखंड में एक अप्रैल से दिल्ली सहित 12 राज्यों से आने वालों लोगों को असुविधा से बचने के लिए 72 घंटे की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी साथ रखनी होगी। राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लोगों को यह सलाह दी है।


इसके लिए संबंधित जिला प्रशासन को रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और सीमा की चौकियों पर रैंडम परीक्षण और टेस्टिंग का आदेश दिया गया है। वहीं, हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता लागू है।


इन राज्यों से आने वालों को साथ रखनी होगी रिपोर्ट


महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान।

Source

Post a Comment