Uttarkashi Masjid News: मस्जिद विवाद पर अगली सुनवाई 5 दिसंबर को, नहीं मिली महापंचायत की अनुमति

Editorial Staff

Uttarkashi Masjid News: नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तरकाशी के भटवाड़ी रोड पर स्थित मस्जिद के विवाद से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 दिसंबर निर्धारित की और जिलाधिकारी तथा एसपी उत्तरकाशी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। इस सुनवाई में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा शामिल थे।


Uttarkashi Masjid News: मस्जिद विवाद पर अगली सुनवाई 5 दिसंबर को, नहीं मिली महापंचायत की अनुमति
Uttarakhand High Court | UHN

याचिका कर्ता ने कोर्ट को बताया कि एक दिसंबर को मस्जिद(Uttarkashi Masjid) के खिलाफ महा पंचायत आयोजित की जाने वाली है, जिसके कारण स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। इस पर राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रशासन ने इस महा पंचायत के लिए कोई अनुमति नहीं दी है। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस वर्तमान में क्षेत्र में गश्त कर रही है और स्थिति सामान्य है।

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उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने याचिका में कहा कि 24 सितंबर से कुछ संगठनों द्वारा भटवाड़ी रोड पर स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद को अवैध बताकर ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

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याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि मस्जिद 1969 में खरीदी गई जमीन पर बनी है और 1986 में वक्फ कमिश्नर द्वारा इसकी वैधता की पुष्टि की गई थी। 

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याचिका कर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि इस प्रकार के भड़काऊ बयान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हैं, जिसमें सभी राज्यों को निर्देश दिया गया था कि यदि किसी जाति, धर्म या समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, तो राज्य सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि, राज्य सरकार ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

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