केदारनाथ,बदरीनाथ सहित चारों धामों में हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद 01 जुलाई से यात्रा पर अडिग सरकार,पढ़िए कैबिनेट के अन्य फैसले

हाईकोर्ट नैनीताल की सख्ती के बावजूद सरकार एक जुलाई से चारधाम यात्रा करने को अडिग है। यह जरूर है कि सरकार यात्रा के दौरान कोविड 19 के मानकों के पालन


 हाईकोर्ट नैनीताल की सख्ती के बावजूद सरकार एक जुलाई से चारधाम यात्रा करने को अडिग है। यह जरूर है कि सरकार यात्रा के दौरान कोविड 19 के मानकों के पालन की निगरानी के लिए एक-एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने जा रही है। पूर्व से तय कार्यक्रम के अनुसार स्थानीय लोगों के लिए जिलास्तर पर यात्रा एक जुलाई से शुरू हो जाएगी। हाईकोर्ट ने सरकार को यात्रा स्थगित करने या उसकी नई तारीख तय करने के आदेश दिए थे। इस मामले को कैबिनेट में लाकर निर्णय लेने और 28 जून को कोर्ट को जानकारी देने को भी कहा है।शुक्रवार को सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय किया गया।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कैबिनेट का फैसला, एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू कर सकती है तीरथ सरकार

सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कैबिनेट में 10 फैसले किए गए हैं। चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिये देवस्थानम बोर्ड और जिला प्रशासन से समन्वय करने के लिये वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती की जाएगी। ये अधिकारी कोविड से संबंधित एसओपी को लागू करने के लिए निगरानी का काम करेंगे। सभी तीर्थ पुरोहितों को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक जुलाई से चमोली में बद्रीनाथ, रूद्रप्रयाग में केदारनाथ और उत्तरकाशी में गंगोत्री-यमुनोत्री दर्शन की स्थानीय लोगों को अनुमति होगी। दर्शन के लिए आरटीपीसीआर अथवा रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपेार्ट होना अनिवार्य होगा।


अहम फैसले:

- टिहरी, उत्तरकाशी एवं चमोली के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना जारी की जाएगी

- कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान कारखानों में ओवरटाईम की छूट

- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2021लागू

- ऊधमसिंहनगर में गदरपुर-दिनेशपुर-मटकोटा मोटर मार्ग लोक निर्माण विभाग को हस्तांरित वेट की छूट 29 सितंबर तक बढाई

- उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित(वैट) कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (12) के अंतर्ग

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