उत्तराखंड: मंगलवार से पूरे प्रदेश में 18 मई तक सख्त कोविड कर्फ्यू, समारोहों में अधिकतम 20 लोग होंगे शामिल

Editorial Staff

 

उत्तराखंड: मंगलवार से पूरे प्रदेश में 18 मई तक सख्त कोविड कर्फ्यू, समारोहों में अधिकतम 20 लोग होंगे शामिल

 11 मई सुबह छह बजे से 18 मई सुबह छह बजे तक प्रदेशभर में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं, सोमवार को सुबह छह बजे से दोपहर एक बजे तक आवश्यक सेवाओं से जुड़ी सभी दुकानें खुली रहेंगी।

उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 18 मई तक बढ़ा दिया है। रविवार शाम को शासन की ओर से इसका आदेश जारी हो गया है। आदेश के अनुसार, 11 मई सुबह छह बजे से 18 मई सुबह छह बजे तक प्रदेशभर में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं, सोमवार को सुबह छह बजे से दोपहर एक बजे तक आवश्यक सेवाओं से जुड़ी सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं, सब्जी, फल, दूध, मीट आदि का कारोबार सात बजे से लेकर सुबह दस तक हो सकेगा। प्रदेश मे अगले आदेशों तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। प्रदेश में कोविड टीकाकरण जारी रहेगा।



वहीं, देहरादून में जिलाधिकारी डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 10 मई सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू के मौजूदा आदेश जारी रहेंगे। इस दौरान दोपहर 12 बजे तक आवश्यक सेवाओं के लिए छूट रहेगी। उसके बाद 18 मई तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं में छूट जारी रहेगी।



एसओपी की मुख्य बातें

  1. - राज्य में 11 मई सुबह छह बजे से 18 मई सुबह छह तक कोविड कर्फ्यू लागू।
  2. - टीकाकरण जारी रहेगा। टीकाकरण पंजीकरण दिखाने पर आने जाने की छूट मिलेगी।
  3. -शादी सहित अन्य समारोहों को स्थगित करने का सुझाव, जरूरी हुआ तो अधिकतम 20 लोगों को अनुमति।
  4. -शव यात्रा में भी अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति।
  5. - शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई को अनुमति।


इनको मिली अनुमति

एमबीबीएस चतुर्थ एवं पंचम वर्ष, बीडीएस चतुर्थ वर्ष,नर्सिंग तृतीय वर्ष। भौतिक रूप से  परीक्षाओं के लिए केस टू केस आधार पर अनुमति लेनी होगी।

इन पर अगले आदेश तक प्रतिबंध

  • सिनेमा हॉल,शापिँग मॉल,मार्केट कांपलेक्स,बाजार, जिम, खेल परिसर,स्टेडियम,खेल के मैदान, पार्क, थियेटर,ऑडिटर, सभागार ।
  •  सभी राजनीतिक,सामाजिक,खेल,मनोरंजन, शैक्षिक,सांस्कृतिक सहित  अन्य समारोहों और जनसभाओं
  •  शराब की दुकानें रहेंगी बंद।
  • बाहर से आने वालों को अनिवार्य रूप से 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश की अनुमति,स्मार्ट सिटी के वेबपोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा,गाइडलाइन का पालन करना होगा।
  • प्रवासियों को वापस लौटने पर गांवों में बने क्वारंटीन सेंटरों में सात दिन तक रहना होगा। क्वारंटीन केंद्र की सुविधाओं के लिए सरकार ग्राम पंचायतों को पैसा देगी।
  •  जिला प्रशासन क्वांरटीन सेंटरों का संचालन होगा।
  • कोविड कर्फ्यू के दौरान नगर निकाय सार्वजनिक स्थानों को सेनेटाइज कराना होगा।


इन्हें मिली छूट

  1. -स्वास्थ्य सेवाएं से संबंधित क्षेत्र जैसे अस्पताल,दवा की दुकान आदि
  2. -चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेंटर
  3. - फार्मा एवं चिकित्सीय प्रयोगशालाएं और कोविड-19 के प्रयोग से संबंधित संस्थान
  4. - पशुपालन अस्पताल,डिस्पेंसरी, क्लीनिक आदि
  5. -निजी क्षेत्र में कोविड-19 से संबंधित जांच,जरूरी सेवाओं अधिकृत संस्थान
  6. -दवा निर्माता, फार्मा, चिकित्सीय उपकरण, इससे संबंधित पैकेजिंग की इकाइयां
  7. -स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित संस्थाएं


वित्तीय सेवा क्षेत्र में इनका मिली छूट

  1. -बैंक शाखाएं, एटीएम, बैंकिंग, एटीएम ऑपरेंशन 
  2. -सहकारी ऋण संस्थाएं- न्यूनतम स्टाफ से काम करना होगा
  3. -रसोई गैस,पेट्रोल,डीजल,मिट्टी का तेल आदि के परिवहन, भंडारण, बिक्री
  4. -ऊर्जा
  5. - डाक सेवाएं, सेनेटाइजेशन आदि 
  6. -दूरसंचार

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