Girdhari Lal Sahu Vs Ganesh Godiyal: उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष को पांच करोड़ का मानहानि नोटिस

Girdhari Lal Sahu Vs Ganesh Godiyal: उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष को पांच करोड़ का मानहानि नोटिस
रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल 

Uttarakhand Hindi News, Dehradun Bureau: उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने वारंट  मामले में दिए गए बयान के संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल को 5 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है। इसके साथ ही गोदियाल को कोर्ट को अवहेलना का नोटिस भी भेजा गया है। 


बरेली में चल रहे एक मामले में कोर्ट ने कुछ समय पहले मंत्री आर्य के पति साहू के खिलाफ आदेश जारी किया था। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मामले में राज्य सरकार को घेरा था और मंत्री के पति को बचाने का आरोप लगाया था।  अब मंत्री के पति ने इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल को अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में मानहानि और अवमानना ​​का नोटिस भेजा है। 


 यह नोटिस राज्य कांग्रेस कार्यालय को ईमेल, व्हाट्सएप और फैक्स के माध्यम से भेजा गया है। नोटिस में विधि आयोग के कार्यवृत्त का हवाला देते हुए कहा गया है कि जो मामले हो रहे हैं, उन पर मीडिया के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलना चाहिए। जब तक किसी को किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया जाता है, तब तक उनके खिलाफ कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल को इसकी जानकारी होनी चाहिए। 


 मंत्री के पति साहू के वकील द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा अपने वारंट मामले में सुनवाई से पहले मीडिया को दिए गए बयानों से उनके मुवक्किल और उनकी पत्नी की मानहानि हुई। 

 गोदियाल पर आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जानबूझकर टिप्पणी करने का भी आरोप है। साथ ही यह भी कहा गया कि साहू को कोर्ट में सरेंडर कर देना चाहिए। 


राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह न्यायाधीश नहीं है। नोटिस में कहा गया था कि किसी को भी गलतफहमी का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और उनकी पार्टी के नेता मामले की सुनवाई से पहले ही उन पर दोषारोपण करते हुए बयान जारी करते हैं.


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