कोविड कर्फ्यू: 27 तक पाबंदियां जारी,एक से दूसरे जिले जाने लिए कोरोना RTPCR रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म,जानें पूरी गाइडलाइन

Ankit Mamgain


 उत्तराखंड में सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 27 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।  हलांकि, कर्फ्यू के दौरान सरकार ने कई पाबंदियां हटाईं हैं। दुकानदारों को राहत देते हुए सरकार ने दुकान खोलने का समय सुबह आठ से रात नौ बजे तक कर दिया है। प्रदेश के निवासियों के लिए एक से दूसरे जिले जाने के लिए कोरोना आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। सरकार ने मल्टीप्लेक्स और वाटर पार्क को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने का भी फैसला लिया है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से लागू कोविड कर्फ्यू 20 जुलाई सुबह छह बजे खत्म हो रहा था। हवाई जहाज से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज लगाई है उन्हें राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड कर्फ्यू की नई गाइड लाइन जारी कर दी जाएगी। 


हालांकि, कोरोना संक्रमण में प्रदेश में गिरावट आई है, लेकिन कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ढिलाई के मूड में नहीं दिख रही है। सरकार की ओर से जिला प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है कि कोविड गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करवाया जाए। बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान काटे जाएं। कावंड़ यात्रा कैंसिल होने के बाद यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर पर पुलिस-प्रशासन की ओर से सख्ती की जा रही है। किसी भी कांवड़िए को किसी भी प्रदेश से  उत्तराखंड आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से जागरुकता पर भी फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में काेरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए पर्यटकों पर भी सख्ती की जा रही है।

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